वाराणसी के पूर्व सीएमओ रहे डा. अब्दुल हलीम और दवा कारोबारी श्याम नारायण गुप्ता के खिलाफ कोर्ट ने चार्जफ्रेम की कार्रवाई कर दी है। ऐसे में दोनों आरोपियों के खिलाफ अब कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की धाराओं में मुकदमा चलाए जाने के पर्याप्त सबूत माने हैं।
सीबीआई विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की कोर्ट में बृहस्पतिवार को आरोपी कोर्ट में पेश हुए। सीबीआई की ओर से वरिष्ठ लोक अभियोजक बीके सिंह ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों ने किस प्रकार आपसी सांठगांठ करके एनआरएचएम योजना के फंड में बंदरबांट की थी।
विशेष न्यायाधीश ने दोनों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के आदेश जारी कर दिए। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के लिए अब 21 मार्च की तारीख नियत की है। इस तारीख पर सीबीआई अपना पहला गवाह कोर्ट केसमक्ष पेश करेगी।
उधर, एनआरएचएम के ही एक अन्य मामले में पूर्व सीएमओ डा. अमरनाथ सिंह कोर्ट में पेश हुए। इस मामले में सीबीआई ने अपने गवाह के रूप में हेल्थ डिपार्टमेंट के सचिव जेपी सिंह को कोर्ट में पेश किया। गवाह ने बताया कि उन्होंने ही आरोपी सीएमओ के खिलाफ अभियोजन दर्ज किए जाने की अनुमति दी थी।