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घर में मिला डेंगू का लार्वा तो जाना पड़ सकता है जेल

Wed, 24 May 2017 10:18 PM IST
ब्यूरो , अमर उजाला गाजियाबाद
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Dengue - फोटो : demo pic
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घर में अगर डेंगू का लार्वा मिला तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। हाईकोर्ट की सख्ती पर स्वास्थ्य विभाग रिपोर्ट दर्ज कराएगा। इसमें 200 रुपये का जुर्माना या पांच दिन की जेल हो सकती है।
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पिछले वर्ष डेंगू-चिकनगुनिया से होने वाली मौतों पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी और इससे निपटने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई थी। इसी के चलते शासन ने डेंगू का लार्वा मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया है। जुर्माने और जेल का प्रावधान भी किया गया है।

असल में, डेंगू का वाहक मच्छर एडीज का लार्वा घरों और दफ्तरों में लगे कूलर, फ्रिज और एसी डक्ट के साफ पानी में पनपता है। इसे नहीं पनपने देने की जिम्मेदारी निवासियों की होती है। जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिस पर यह फैसला लिया गया है।
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डीएमओ जीके मिश्रा ने बताया कि डेंगू का लार्वा मिलने पर मालिक और संस्थान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। सजा के तौर पर पांच दिन की जेल हो सकती है या 200 रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। संक्रामक रोग विभाग (मलेरिया) के ज्वाइंट डायरेक्टर डा. सचिन वत्स  ने निरीक्षण के बाद इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए थे।

- सभी विभाग समन्वय के साथ काम करें
डेंगू- चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए सभी विभागों को मिलकर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें प्रशासन के साथ वन विभाग, सिंचाई, शिक्षा, आबकारी, पुलिस, रेलवे, जेल, पावर कॉरपोरेशन आदि के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर डेंगू- चिकगनगुनिया से बचाव की रणनीति तैयार किए जाने के निर्देश हैं।

इसमें सभी विभाग अपने- अपने परिसरों का दौरा कर मुख्य अधिकारियों और कर्मचारियों को डेंगू और चिकनगुनिया के कारणों, मच्छरों की ब्रीडिंग को रोकने के उपाय और बीमारी से बचाव संबंधी जानकारी देंगे। इसे लेकर डीएम ने भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं।
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