जीडीए के वीसी विजय यादव के आदेश पर मंगलवार शाम राजनगर की उस बिल्डिंग को सील कर दिया गया, जिसमें इंडिया मार्ट कंपनी के पांच कर्मचारियों की मौत आग व धुएं से हो गई थी। जीडीए ने मंगलवार रात सिहानी गेट थाने में इस बिल्डिंग के मूल आवंटी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी। इस मामले में यह पांचवीं एफआईआर है।
इस हादसे में मारे गए युवकों के परिजन मंगलवार दोपहर जीडीए वीसी से मिले थे। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग मालिक की लापरवाही से ही पांच जानें गईं। इस पर वीसी ने तत्काल बिल्डिंग सील करने का आदेश अधिकारियों को दिया। इसके फौरन बाद ही यह कार्रवाई की गई।
वहीं मंगलवार रात जीडीए के अवर अभियंता रमण की तरफ से सिहानी गेट थाने में बिल्डिंग के मूल आवंटी रेनू सिंघल के खिलाफ धारा 420 में एफआईआर दर्ज कराई गई है। रेनू पर आरोप लगाया गया है कि उसने आवासीय भवन का व्यावसायिक इस्तेमाल किया।
सील के बाद नोटिस चस्पा
राजनगर 14/6 का वर्तमान मालिक राधेश्याम शर्मा है। जीडीए ने इस बिल्डिंग को सील करने के बाद वहां रेनू सिंघल के नाम नोटिस चस्पा किया है। नोटिस के अनुसार पूर्व में रेनू सिंघल को बिल्डिंग में अनधिकृत निर्माण रोकने कहा गया था।
न रोकने पर गत 28 अप्रैल को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। इसका जवाब न मिलने पर सील करने की यह कार्रवाई की गई। बता दें कि जीडीए के रिकार्ड में यह प्रापर्टी रेनू सिंघल के नाम है।
रेनू सिंघल से यह प्रापर्टी कई साल पहले राधेश्याम शर्मा ने खरीदी थी लेकिन उन्होंने जीडीए में इस प्रापर्टी को नामजद नहीं कराया था। इस बारे में वीसी ने कहा जांच में प्रापर्टी पर जिसका कब्जा पाया जाएगा, मुकदमा उसके खिलाफ चलेगा।
परिजनों का आरोप-इंडिया मार्ट प्रबंधन बना रहा दबाव
वीसी से मिलने आए परिजनों ने आरोप लगाया कि इंडिया मार्ट प्रबंधन उन पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा है। मृतकों के परिजन रतना द्विवेदी, दिनेश गोयल, राम अवतार सिंह त्यागी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने हल्की धाराओं में केस दर्ज किया है।
साथ ही इंश्योरेंस किस कंपनी ने किया है, यह भी नहीं बताया जा रहा। ये परिजन मेयर से भी मिले। मेयर ने आश्वासन दिया है कि वह डीएम और एसएसपी से मिलकर ये बातें सामने रखेंगे। साथ ही 21 लाख रुपये मुआवजा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा जाएगा।
16 मई को हुआ था हादसा
यह हादसा गत 16 मई को राजनगर 14/6 में एसी ब्लास्ट से हुआ था। मामले में पहली एफआईआर राजनगर सेक्टर-2 के चौकी इंचार्ज और इसके बाद तीन एफआईआर मृतकों के परिजनों ने बिल्डिंग के वर्तमान मालिक राधेश्याम शर्मा व उनके पुत्र रजनीश शर्मा और इंडिया मार्ट कंपनी केखिलाफ दर्ज कराई थी।
गोविंदपुरम भूखंड योजना में भी एफआईआर
जीडीए ने गोविंदपुरम भूखंड योजना में ड्रॉ से संबंधित दस्तावेज गायब होने पर अपने ही कुछ अज्ञात कर्मियों के खिलाफ सिहानी गेट थाने में मंगलवार रात एफआईआर दर्ज कराई है।
दर्ज एफआईआर में जीडीए के विशेष कार्याधिकारी दयानंद ने लाटरी सेक्शन के अज्ञात कर्मियों पर गोविंदपुर भूखंड योजना में 1992 में हुई ड्रॉ से संबंधित कागजात गायब करने का आरोप लगाया है।
बता दें कि गोविंदपुरम भूखंड योजना में रविंद्र पाठक नामक एक व्यक्ति ने प्लाट का कब्जा न मिलने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर कोर्ट ने इस योजना में अब तक 1680 लोगों का रिकार्ड तलब कर लिया है। अगली सुनवाई 26 मई को होनी है।