सुप्रीम कोर्ट ने लागाया प्रतिबंध
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शराब-बीयर शॉप को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद आज से गाजियाबाद में हाईवे किनारों से 55 दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। पिछले दिनों डीएम, एसएसपी, लोक निर्माण विभाग और आबकारी विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में इसका निर्णय लिया गया है। सबसे ज्यादा 35 दुकानें एनएच-24 से हटेंगी।
इसी प्रकार लोनी में 13 और लालकुआं से छपरौला के बीच सात दुकानें हटेंगी। निर्णय को एक अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। जिला आबकारी अधिकारी करुणेंद्र सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश के चलते इन दुकानों को बंद किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि एनएच-24 पर यूपी गेट से लेकर मसूरी तक देशी शराब की 15, अंग्रेजी शराब की 06, बीयर की 08 शॉप के साथ ही छह मॉडल शॉप हटाए जाएंगे। इसी प्रकार लोनी स्थित स्टेट हाईवे-57 किनारे से देशी की 07, अंग्रेजी की 05 और बीयर की एक दुकान को हटवाया जाएगा।
एनएच-91 पर लालकुआं से छपरौला के बीच देशी, अंग्रेजी और बीयर की दो-दो दुकानों के साथ ही एक मॉडल शॉप को हटाया जाएगा।