निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी ‘एयर एशिया’ भ्रामक विज्ञापन के मामले में फंस गई है। कंपनी ने अपने विज्ञापन में प्री टिकट बुकिंग पर 189 रुपये का मील (खाना) फ्री में देने की घोषणा तो की, मगर यह नहीं बताया कि इस खाने में वैरायटी क्या होगी। गाजियाबाद विधिक माप विभाग ने एक्ट का उल्लंघन करने पर कंपनी को नोटिस जारी किया है।
विधिक माप विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक हरीश प्रजापति ने बताया कि एक्ट में स्पष्ट है कि यदि कोई भी विज्ञापन ग्राहकों में भ्रम की स्थिति पैदा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एयर एशिया कंपनी ने अखबार में विज्ञापन दिया था, जिसमें यात्रियों को प्री टिकट बुकिंग कराने पर 189 रुपये का खाने का पैकेट मुफ्त देने का एलान किया था।
कंपनी ने खाने के पैकेट का मूल्य तो बताया, मगर खाने में क्या-क्या वस्तु दी जाएगी, इसकी कोई जानकारी नहीं दी। उन्हाेंने बताया कि एक्ट के मुताबिक कंपनी यदि अपने उत्पाद को बेचती है तो उसे मूल्य के साथ उसकी मात्रा या साइज बताना अनिवार्य होता है। कंपनियां अकसर ऐसा नहीं करतीं।
यदि 189 रुपये लेकर कंपनी थोड़ा ही खाना देती है तो यह सीधे तौर पर ग्राहक के साथ धोखा होता है। इसलिए कंपनी को नोटिस भेजा गया है। जवाब मिलने के बाद जुर्माना लगाया जाएगा।