पौने दो रुपये के चक्कर में भरना पड़ा 10 हजार जुर्माना
गाजियाबाद। पौने दो रुपये के चक्कर में नामी डिपार्टमेंटल स्टोर को 10 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ा। डिपार्टमेंटल स्टोर में देशी घी की कीमत को निर्धारित एमआरपी से ज्यादा दामों में बेचा जा रहा था। इसकी शिकायत आईजीआरएस पोर्टल पर की गई थी। जांच में शिकायत सही मिलने पर बाट माप विभाग ने यह कार्रवाई की।
बाजार में एमआरपी से अधिक मूल्य पर कोई भी वस्तु बेचना गैर कानूनी है। ऐसा करने पर दुकानदार को सजा या जुर्माना भरना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। बाट माप विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक राजेंद्र चौरसिया ने बताया कि एमआरपी से अधिक कीमत पर वस्तु बेचने पर रिलायंस स्मार्ट डिपार्टमेंटल स्टोर पर कार्रवाई की गई है। यह स्टोर गोविंदपुरम स्थित जी ब्लाक में है। इस डिपार्टमेंटल स्टोर की शिकायत आईजीआरएस पोर्टल पर की गई थी कि यहां श्री तत्व गाय का आधा किलो का देशी घी एमआरपी से ज्यादा पर बेचा जा रहा है। देशी घी के पैक पर कीमत 250 रुपये अंकित है। जबकि डिपार्टमेंटल स्टोर में यह 251.75 रुपये में दिया जा रहा है। इस तरह से स्टोर प्रबंधन प्रति पैकेट ग्राहकों से 1.75 रुपये ज्यादा ले रहा है। उन्होंने बताया कि शिकायत पर विभागीय टीम ने स्टोर का निरीक्षण किया। देशी घी के पैकेट लेने पर इसे 251.75 रुपये में ही दिया गया। टीम ने मौके पर ही स्टोर प्रबंधन का चालान काटा। नोटिस भेजने के बाद 10 हजार रुपये का जुर्माना जमा कराया गया।