लूटपाट-हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास
पिलखुवा में घर में घुसकर लूटपाट और महिला की गोली मारकर हत्या करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीन आरोपियों को शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दो आरोपी जेल में है जबकि एक जमानत पर है।
कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ तीनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 के जज कमलेश कुमार ने शनिवार को यह फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता रमेश यादव ने बताया कि पिलखुवा के मोहल्ला मोहम्मद गढ़ी निवासी बैंक कर्मचारी रामप्रकाश ने पांच फरवरी 2010 को आरोपी आरोपी मनोज, देवेंद्र और शाहनवाज निवासी पिलखुवा के खिलाफ पिलखुवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि वह पांच फरवरी को ड्यूटी पर बैंक गए थे जबकि घर पर उनकी पत्नी घर पर अकेली थीं। इस दौरान तीनों आरोपी घर में घुस आए और लूटपाट की कोशिश की। जब उनकी पत्नी ने विरोध किया तो बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी।
शोर सुनकर पड़ोसी महिला ने जब बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसे भी तमंचे की बट मारकर घायल कर दिया और फरार हो गए। केस में गवाहों के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर तीनों पर आरोप सिद्ध हुए।
शनिवार को न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मनोज और शाहनवाज घटना के बाद से जेल में हैं जबकि देवेंद्र जमानत पर है। उसे जल्द ही जेल भेज दिया जाएगा।