लोनी में बुजुर्ग की पिटाई कर काटी दाढ़ी
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गाजियाबाद के लोनी में वृद्ध व्यक्ति की दाढ़ी काटने के मामले में मुख्य आरोपी प्रवेश को पुलिस रिमांड पर देने की पुलिस की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। मालूम हो कि रंगदारी के मामले में जेल में बंद प्रवेश की दाढ़ी काटने के प्रकरण में पहले ही जमानत हो चुकी है।
प्रवेश के वकील ने कोर्ट के सामने जमानत मिलने के बाद उसी केस में पुलिस कस्टडी रिमांड मांगने को गैरकानूनी बताया। इसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए पुलिस की अर्जी खारिज कर दी। पुलिस ने तमंचा और मोबाइल बरामद करने का हवाला देकर प्रवेश को दो दिन के पुलिस रिमांड पर देने की अर्जी लगाई थी।
उधर, बुजुर्ग के साथ मारपीट के मामले में फरार चल रहे 11वें व आखिरी आरोपी आवेश चौधरी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से उसे जमानत पर रिहा कर दिया।
लोनी बॉर्डर पुलिस के मुताबिक मंगलवार को ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी की तरफ से उनके अधिवक्ता ने पुलिस से संपर्क किया। अधिवक्ता ने बुधवार को एमडी के थाने पहुंचने की जानकारी दी थी।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भड़काऊ ट्वीट के संबंध में ट्विटर इंडिया के एमडी से सवाल-जवाब किए जाएंगे। बता दें कि बुजुर्ग की दाढ़ी काटने की घटना के बाद भड़काऊ ट्वीट को लेकर लोनी बॉर्डर पुलिस ने ट्विटर समेत नौ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
मालूम हो कि कस्बा अनूपशहर के बुलंदशहर के मीरा मोहल्ला निवासी अब्दुल समद ने बताया था कि बीते दिनों लोनी बॉर्डर क्षेत्र के हाजीपुर बेहटा निवासी उनके एक रिश्तेदार की मौत हो गई थी। गत पांच जून को वह रिश्तेदार के घर जाने के लिए घर से निकले थे। दोपहर करीब तीन बजे उन्होंने दिल्ली गोलचक्कर से एक ऑटो बेहटा हाजीपुर जाने के लिए किया।