गाजियाबाद। वेंडिंग जोन बनाने के लिए नगर निगम में कमेटी बनाई जाएगी। शासन के आदेश पर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बनने वाली इस कमेटी में दो पार्षदों और वेंडर्स एसोसिएशन के दो प्रतिनिधियों के साथ-साथ अधिकतम 40 सदस्य हो सकते हैं।
नगर आयुक्त ने कमेटी गठित करने के लिए सूचना जारी कर आवेदन मांगे हैं। इस कमेटी को अक्तूबर तक वेंडिंग जोन बनाकर शासन को रिपोर्ट भेजनी है। नगर आयुक्त चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन) नियमावली-2017 के तहत शहर में वेंडिंग जोन बनाए जाने हैं।
शहर में करीब 25 हजार वेंडर्स को आजीविका के लिए जगह उपलब्ध कराई जानी है। नगर आयुक्त का कहना है कि इसके लिए सबसे पहले कमेटी का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कमेटी में 20 से कम और 40 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे।
इसमें दो पार्षद, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, एसपी ट्रैफिक, डीएम के प्रतिनिधि, जीडीए, आवास आयुक्त के प्रतिनिधि, पीडब्ल्यूडी, पावर कारपोरेशन और अग्निशमन विभाग से एक-एक अधिकारी भी शामिल रहेंगे।
एनजीओ और वेंडर्स एसोसिएशन के दो-दो प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। नगर आयुक्त ने बताया कि वेंडर्स को चार वर्ग मीटर का स्थान दिया जाएगा। निर्धारित वेंडिंग जोन में ही वह कारोबार कर सकेंगे। नो वेंडिंग जोन में ठेले, खोखे, पटरी व बाजार नहीं लगेंगे।