इंदिरापुरम। वसुंधरा की दिव्या गुप्ता ने सहकारिता आवास समिति का फ्लैट आवंटित 6.89 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का कोर्ट के आदेश पर मुकदमा कराया है।
दिव्या गुप्ता ने पुलिस को बताया कि 2006 में उनके पति दीप रंजन ने सहकारी समिति के जरिए वसुंधरा के एक अपार्टमेंट में 20 लाख रुपए में फ्लैट लिया था। 2007 में पति ने बैंक से लोन लेकर फ्लैट की पूरी रकम अपार्टमेंट मालिक और सहकारी समिति को सौंप दी थी। आरोप है कि समिति के लोगों ने 2019 से लेकर 2022 तक लगातार फर्जी बिल बनाकर उनसे रकम ऐंठते रहे। उन्होंने आरोपियों पर छह लाख 89 हजार रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इसके बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। एसीपी इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच कर रहे हैं।