दर्ज मुकदमे में राजरानी गौतम ने बताया कि उनके पति का देहांत हो चुका है। एक मई 2024 को बिल्डर दिनेश कुमार ने उनसे संपर्क कर शक्तिखंड चार स्थित अपना एक फ्लैट बेचने का प्रस्ताव रखा। पूरा सौदा 62.25 लाख रुपये में तय हुआ और लिखित एग्रीमेंट करके आरोपी ने अपने साथी अभिषेक कक्कड़ की मदद से 42.75 लाख रुपये ले लिए। आरोप है कि कुछ दिनों तक जब रजिस्ट्री नहीं हुई तब उन्होंने छानबीन की।
इस दौरान उन्हें पता चला कि बिल्डर व प्रॉपर्टी डीलर ने फ्लैट किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तब आरोपियों ने अप्रैल 2025 से पहले रकम वापस करने का आश्वासन दिया। इसके बाद केवल 2.50 लाख रुपये ही लौटाए। बकाया रकम वापस करने से साफ इन्कार कर दिया। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता ने पुलिस को साक्ष्य में लिखित एग्रीमेंट की कॉपी दी है। साथ ही रुपयों के लेनदेन से जुड़े दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। दोनों आरोपियों को बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।