गाजियाबाद। सोफा का ऑर्डर बदलने पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सोफा कारोबारी पर 1.37 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। आयोग ने आदेश दिया है कि आर्डर के विपरीत भेजा गया सोफा वापस लेकर ग्राहक को 45 दिन के अंदर 1.37 लाख रुपये अदा करें। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर ब्याज सहित धनराशि देनी होगी। अहिंसा खंड निवासी मधुलिका कुमारी ने इवॉक शिप्रा मॉल स्टोर से सोफा खरीदा था। कारोबारी को सोफे ग्राहक के घर पर भिजवाना था। मधुलिका के घर पर जब सोफा भेजा गया तो पता चला कि जो सोफा उन्होंने ऑर्डर किया था, उसकी जगह दुकानदार ने दूसरा सोफा भेज दिया है। मधुलिका ने स्टोर में शिकायत की, लेकिन स्टोर संचालक ने ग्राहक की बात नहीं सुनी। इसके बाद मधुलिका ने नौ अक्तूबर को आयोग में शिकायत कर अर्जी लगाई। आयोग ने सोफा व्यापारी से पुराना सोफा लेकर मधुलिका को 1.37 लाख रुपये देने का आदेश दिया है।