गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन के पास प्लॉट बेचने के नाम पर युवक से 60.12 हजार की ठगी कर ली गई। आरोपियों ने प्लॉट का इकरारनामा भी कर दिया लेकिन बैनामा नहीं किया। रुपये लौटाने की बात कहने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देने लगे। पुलिस आयुक्त के आदेश पर नंदग्राम थाने की पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 504, 506 के तहत नीरज कुमार, मुकेश, वीर सिंह, मंगत त्यागी निवासी सिहानी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज जांच शुरू कर दी।
राजनगर एक्सटेंशन की रिवर हाइट्स सोसायटी निवासी आशु शर्मा ने बताया कि उनके परिचित नीरज ने बताया कि राजनगर एक्सटेंशन के पास नई प्लॉटिंग हो रही है। इसमें प्लॉट खाली हैं। यहां रेट बहुत ज्यादा है लेकिन उनको प्लॉट 23700 रुपये प्रति वर्गगज में मिल जाएगा। सौदा तय होने के बाद उन्होंने आरोपियों के खाते में 60.12 हजार रुपये दे दिए। आरोपियों ने उनको रजिस्ट्री कार्यालय में इकरारनामा कर दिया। 11 महीने बाद में बैनामे की बात तय हुई। बैनामे की तारीख कई बार निश्चित हुई, लेकिन वह बैनामा करने के लिए नहीं पहुंचे।
आरोपियों ने बाद में न बैनामा किया और न ही रुपये लौटाए और फिर जान से मारने की धमकी देने लगे। परेशान होकर उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर जांच शुरू कर दी। आशु ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मेरठ समेत कई थानों में धोखाधड़ी से लेकर तमाम मुकदमे दर्ज हैं। इसकी जानकारी पुलिस आयुक्त को भी दी गई थी। वह तमाम लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे ठगी कर चुके हैं। एसीपी रवि कुमार सिंह ने बताया कि जांच कराई जा रही है। शिकायतकर्ता को साक्ष्य लेकर थाने बुलाया गया है।