हॉट सिटी की अधिकांश गगनचुंबी इमारतों में आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। करीब 80 प्रतिशत सोसायटी में बिल्डर और आरडब्ल्यूए द्वारा फायर सिस्टम की एनओसी रिन्यू नहीं कराई गईं हैं। नियम के तहत सभी सोसायटीज को हर वर्ष एनओसी रिन्यू कराना अनिवार्य है।
कई इमारतों में मानकों के अनुसार आपातकालीन स्थिति में लोगों के बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं बनाया गया है। सीढ़ियां भी मानकों के अनुसार ही नहीं हैं। वहीं, फायर फाइटिंग सिस्टम लगे तो हैं, लेकिन खराब हैं।
वैभव खंड निवासी अवधेश कुमार ने बताया कि बिल्डर ने अवैध निर्माण किया है, जिसकी वजह से दमकल की गाड़ी कालोनी में आसानी से नहीं आ सकती है। जब तक वाहनों के प्रवेश की जगह नहीं मिलेगी फायर एनओसी रिन्यू नहीं हो सकती है। एओए के पदाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि बिल्डर की मनमानी के कारण समस्या बनी हुई है।
सभी सोसायटी का सर्वे शुरू किया जाएगा। जहां भी फायर फाइटिंग सिस्टम, इमरजेंसी स्टेयर्स, अलार्म आदि की सुविधा नहीं होगी, उसकी रिपोर्ट तैयार कर फायर विभाग को सौंपी जाएगी। टीएचए की मंदाकिनी, कावेरी, एपेक्स वैली, निहो स्कॉटिश सहित कई सोसायटीज में लोग लंबे समय से फायर सुविधा की मांग कर रहे हैं।