गाजियाबाद। प्लॉट व फ्लैट बनाकर बेचने वाली कंपनी को जमीन बेचने के नाम पर दो सगे भाइयों ने 35.71 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली। कंपनी प्रबंधन की तरफ से दोनों सगे भाइयों व दो गवाहों के खिलाफ वेव सिटी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि दिल्ली के मंडावली फजलपुर में रहने वाले राजेश कुमार चौधरी के मुताबिक शाहपुर बम्हैटा निवासी दो सगे भाइयों कल्लू व प्रेमदास के अलावा वहीं के रहने वाले सतेंद्र व ससो कुमार को आरोपी बनाया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह एक बिल्डर कंपनी में मैनेजर है। उनकी कंपनी विभिन्न प्रदेशों में प्लॉट व फ्लैट बनाकर बेचने का कार्य करती है। उनकी कंपनी ने बैनामा के जरिए वर्ष 2006 में कल्लू व प्रेमदास से तीन खसरों की भूमि खरीदी थी। इसके एवज में दोनों भाइयों को उनकी कंपनी ने नकद व चेक के माध्यम से 35.71 लाख रुपये का भुगतान किया था। जमीन की खरीद फरोख्त में अन्य दोनों व्यक्ति गवाह थे। 12 नवंबर 2025 की दोपहर जब वह दिन में लगभग साढ़े तीन बजे खरीदी गई उक्त भूमि पर निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां पहले से ही मौजूद दोनों भाइयों ने विरोध किया और बताया कि यह जमीन तो वह 2005 में ही किसी अन्य बिल्डर को बेच दी थी। उनकी कंपनी को जमीन बेचने वाले दोनों भाइयों ने अपनी जाति को भी छिपाया था। वेव सिटी पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।