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बिल बंटे नहीं, कैसे मिलेगी हाउस टैक्स में 20 फीसदी की छूट

Wed, 14 Jun 2017 10:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, गाजियाबाद
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हाउस टैक्स - फोटो : DEMO Pics
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गाजियाबाद। नगर निगम ने हाउस टैक्स में छूट का स्लैब तो तय कर दिया लेकिन टैक्स बिल बांटने की तारीख तय नहीं की। शहर में अभी तक 20 फीसदी लोगों को भी हाउस टैक्स का डिमांड बिल जारी नहीं किया गया है जबकि 20 फीसदी छूट सिर्फ उन लोगों को दी जाएगी जो अगस्त महीने तक हाउस टैक्स जमा करा देंगे।
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यानी ढाई महीने का समय नगर निगम की लेटलतीफी की वजह से निकल गया है। छूट स्लैब के मुताबिक एक अप्रैल से 31 अगस्त तक नगर निगम 20 फीसदी, सितंबर महीने में 15 फीसदी, एक अक्तूबर से 30 नवंबर तक 10 फीसदी और एक दिसंबर से 31 जनवरी तक हाउस टैक्स जमा करने वाले भवन मालिकों को सिर्फ 5 फीसदी छूट दी जाएगी।

इसके बाद टैक्स जमा करने पर कोई छूट नहीं मिलेगी। बावजूद इसके नगर निगम के टैक्स विभाग ने अभी तक डिमांड बिल बांटने का काम भी पूरा नहीं किया है। भवन मालिक निगम से मिलने वाले डिमांड बिल का इंतजार कर रहे हैं। यानी अगस्त महीने तक डिमांड बिल मिलने के इंतजार में लोग रहे तो उनके हाथ से 20 फीसदी की छूट निकल जाएगी।
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बिल का करें इंतजार : नगरायुक्त
नगरायुक्त चंद्रप्रकाश सिंह का कहना है कि भवन मालिक डिमांड बिल मिलने का इंतजार न करें। वह घर बैठे ---- ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर वह अपने भवन के हाउस टैक्स की रकम पता कर सकते हैं।

इसके अलावा एचडीएफसी, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक की किसी भी शाखा में जाकर भी हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम के पास कर्मचारियों की कमी है। ऐसे में डिमांड बिल जारी करने में देरी हो सकती है। धीरे-धीरे बिल बांटने की प्रक्रिया भी आनलाइन कर दी जाएगी।
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