गाजियाबाद। गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग नहीं करके देने वालों पर नगर निगम की ओर से कार्रवाई शुरू हो गई है। शुक्रवार को नगर निगम की टीम ने राजनगर गौर मॉल स्थित बार्बीक्यू नेशन पर कचरा पृथक करके नहीं देने पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि कूड़ा पृथक करके नहीं देने वालों पर कार्रवाई के लिए सभी जोनों में इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है।
नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर कार्य किया जा रहा है। पिछले दिनों कार्यकारिणी की बैठक में कूड़ा पृथक करके नहीं देने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई को लेकर नया नियम बनाया गया। इसके तहत कोई प्रतिष्ठान या भवन अगर कूड़ा पृथक करके नहीं देते हैं, तो उनपर पहली बार में 10 हजार और दूसरी बार में 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
आरडीसी के गौर मॉल स्थित बार्बीक्यू नेशन रेस्टोरेंट पर 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 के तहत अभियान शुरू किया है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश ने बताया कि होटल रेस्टोरेंट बैंक्विट हॉल मैरिज हॉल फार्म हाउस सहित अन्य कामर्शियल संस्थानों में गीला और सूखा कचरा पृथक करना अनिवार्य है। नियमों का पालन न करने पर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत कवि नगर जोन के आरडीसी क्षेत्र में गौर मॉल स्थित बार्बीक्यू नेशन रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया, जहां मिक्स वेस्ट पाया गया। इस मौके पर ही 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।
पांच लाख तक लग सकता है जुर्माना
निगम अधिकारियों के अनुसार पहली बार उल्लंघन पर 10 हजार रुपये दूसरी बार पर 50 हजार रुपये और बार-बार लापरवाही मिलने पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही ट्रेड लाइसेंस निरस्त करने और आईपीसी की धारा 269 के तहत कार्रवाई का भी प्रावधान है। नगर निगम के सभी जोन में सफाई और खाद्य निरीक्षकों द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है।