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Ghaziabad News: धोखाधड़ी में बिल्डर समेत छह आरोपियों की जमानत खारिज

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गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन में फ्लैट और दुकान बुक कराने के नाम पर निवेशकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में बिल्डर समेत छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सभी आरोपी फिलहाल जिला कारागार में ही रहेंगे। मामले में पुलिस की जांच जारी है और निवेशकों से ली गई रकम के लेनदेन से जुड़े बैंक खातों की पड़ताल की जा रही है।
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जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष की ओर से अदालत से राहत देने की मांग की गई। वहीं, मामले की गंभीरता और जांच के दौरान सामने आए तथ्यों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने संदीप कुमार गुप्ता, प्रवीण कुमार गुप्ता, मानसी प्रकाश, सुरभि शर्मा, हनी गिल और प्रेम गिल की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पुलिस के अनुसार मामले की जांच में निवेशकों से ली गई रकम के लेनदेन की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। अब तक कई बैंक खातों से हुए लेनदेन की पड़ताल की जा चुकी है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि निवेशकों से प्राप्त रकम किन किन खातों में भेजी गई और बाद में उसका इस्तेमाल किस तरह किया गया। इधर, मामले को लेकर निवेशकों का आंदोलन भी जारी है। शनिवार को राजनगर एक्सटेंशन में पीड़ित निवेशकों ने धरना दिया। उनका कहना है कि केवल आरोपियों की गिरफ्तारी ही उददेश्य नहीं है। वे फर्जीवाड़े में गई रकम की बरामदगी और दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। निवेशकों ने भागे हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी दोहराई।
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