साहिबाबाद। डिप्टी रजिस्ट्रार ने जयपुरिया सनराइज सोसायटी में हुए एओए चुनाव को अवैध माना है। जयपुरिया सनराइज सोसायटी में आरडब्ल्यूए के वर्ष 2023-24 का निर्वाचन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा-25(1) के तहत एसडीएम सदर कोर्ट में लंबित होने के बावजूद सोसायटी में चुनाव कराने पर डिप्टी रजिस्ट्रार से एओए पदाधिकारी को नोटिस जारी किया है। साथ ही पूरे मामले की जानकारी एसडीएम सदर को भी दी है और मामले में अग्रिम कार्रवाई कार्रवाई करने को कहा है।
दरअसल, सोसायटी में विवाद चल रहा है इसकी शिकायत पहले भी डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसायटी एवं चिट्स से की गई थी। रजिस्ट्रार ने इस मामले में पूर्व में नोटिस जारी कर एओए से स्पष्टीकरण मांगा गया था। वहीं अब सोसायटी में एओए चुनाव कराए जाने की शिकायत पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने इस चुनाव प्रक्रिया को अवैध घोषित करते हुए कहा कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तब सोसायटी में चुनाव कराना स्वतः ही शून्य है। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा कि उप जिला अधिकारी के न्यायालय से निर्णय होने के बाद कार्यवाही की जाएगी। सोसायटी में अमान्य तरीके से चुनाव कराने का शिकायत पत्र उप जिला अधिकारी को भेज कर लंबित प्रकरण पर शीघ्र निर्णय लेकर उन्हें भी अवगत कराने को कहां है, जिससे कि प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके।