गाजियाबाद। नंदग्राम थाना क्षेत्र में एक किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोपी बेटे करन व उसकी मां बबीता की अग्रिम जमानत पॉक्सो अदालत ने खारिज कर दी। अदालत के विशेष न्यायाधीश भारत सिंह यादव ने कहा कि यह अपराध गंभीर प्रकृति का है, इसलिए जमानत अर्जी स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।
किशोरी की मां ने नंदग्राम थाने में 22 सितंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पड़ोस में रहने वाला करन उनकी 16 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर कहीं ले गया। इसमें उसकी मां बबीता का भी सहयोग है। किशोरी की मां ने बताया कि आए दिन बबीता उसकी बेटी की शादी अपने बेटे से कराने के लिए बहलाती फुसलाती रहती थी। वहीं बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि किशोरी की मां ने 20 हजार रुपये उधार लिए थे। वापस मांगने पर बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है।
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