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Ghaziabad News: ब्रह्मपुत्र सोसायटी में घटिया निर्माण सामग्री और कोर्ट के मामले में पैरवी न किए जाने पर कार्रवाई

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साहिबाबाद। आवास विकास परिषद निर्माण खंड-3 के अधिशासी अभियंता को घटिया निर्माण के लिए जिम्मेदार बताते हुए कार्रवाई हुई तो निर्माण खंड-2 के अधिशासी अभियंता को कोर्ट के मामले में पैरवी नहीं करने पर निलंबित किया गया है। दोनों अधिकारियों की जांच अधीक्षण अभियंता वृत्त डीवी सिंह को सौंपी गई है।
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सिद्धार्थ विहार स्थित ब्रह्मपुत्र एंक्लेव के स्थानीय निवासियों द्वारा निर्माण के दौरान मैसर्स गौतम बिल्डर, मैसर्स आनंद बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स पण्डिल रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड पर घटिया निर्माण सामग्री लगाए जाने का आरोप होने के बावजूद अधिकारी द्वारा उसके बिलों का भुगतान कराने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में निर्माण खंड-तीन के अधिशासी अभियंता प्रशांत वर्धन को निलंबित कर दिया गया। वहीं निर्माण खंड-दो के अधिशासी अभियंता सुमित कुमार-प्रथम को कोर्ट में आठ विचाराधीन याचिकाओं में पैरवी नहीं करने पर निलंबित किया गया है।

निरीक्षण के दौरान बनी रिपोर्ट के बाद हुई कार्रवाई
अधीक्षण अभियंता राकेश चंद्रा ने बताया कि आवास आयुक्त रणवीर प्रसाद ने शनिवार को गाजियाबाद और सिद्धार्थ विहार योजना का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने वसुंधरा सेक्टर-2बी स्थित पक्षी विहार में आवास विकास के जमीन का निरीक्षण किया। कोर्ट के आदेश को देखते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जलाशय बनाने की योजना पर काम करने का आदेश दिया। इसके साथ ही सिद्धार्थ विहार में 47 एकड़ में बनने वाले थीम पार्क, एसटीपी और सड़क का निरीक्षण किया। इसके बाद समीक्षा बैठक की गई। जिसमें आवास विकास के कार्यों की समीक्षा की गई। जिसमें शिकायत के आधार पर दो अधिशासी अभियंता को निलंबित कर दिया गया।
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लापरवाही बरतने पर दो अधिशासी अभियंता प्रशांत वर्धन और सुमित कुमार-प्रथम को निलंबित कर दिया गया है। 15 दिन में चार्जशीट जांच अधिकारी को सौंपना है।
-राकेश चंद्रा, अधीक्षण अभियंता, आवास विकास परिषद
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