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Ghaziabad News: आठ लाख के नकली नोट के आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

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संवाद न्यूज एजेंसी
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गाजियाबाद। साल 2000 में वैशाली स्थित फ्लैट से इंदिरापुरम थाना पुलिस ने आठ लाख रुपये के नकली 500-500 के नोट बरामद किए थे। मामले में शुक्रवार को एडीजे-चार न्यायाधीश शिव कुमार तिवारी ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का अवलोकन कर पुलिस की लापरवाही उजागर कर दोनों आरोपी सुरेंद्र कुमार अरोड़ा और मोहित कुमार सेठी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। एडीजे-चार से मिला जानकारी के अनुसार इंदिरापुरम थाना पुलिस ने 22 सितंबर 2000 को वैशाली में नीलपदम कुंज सोसायटी के फ्लैट से छापा मारकर एक सूटकेस में रखे 500-500 के नकली नोट रखे करीब आठ लाख रुपये बरामद किए थे।
पुलिस ने सुरेंद्र कुमार अरोड़ा और मोहित कुमार सेठी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शुक्रवार को इस मामले में एडीजे-चार न्यायाधीश शिव कुमार तिवारी ने फैसला सुनाया। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि इंदिरापुरम पुलिस ने जिस फ्लैट से बरामदगी दिखाई है उसके स्वामित्व का चार्जशीट में जिक्र तक नहीं किया। न ही नकली नोट छिपाकर रखने में आरोपियों के खिलाफ कुछ सुबूत पेश कर पाई। ऐसे में नकली नोट की बरामद संदेह के घेरे में है। न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों सुरेंद्र कुमार अरोड़ा और मोहित कुमार सेठी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
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टेंडर घोटाले में 25 को होगी सुनवाई
नोएडा प्राधिकरण टेंडर घोटाले में शुक्रवार को विशेष सीबीआई कोर्ट में सरकारी गवाह मोहनलाल राठी से बचाव पक्ष के वकीलों ने जिरह की। कोर्ट ने अगली सुनवाई क लिए 25 मार्च की तारीख लगाई है। सीबीआई के लोक अभियोजक ने बताया कि वर्ष 2011 में नोएडा प्राधिकरण में टेंडर घोटाला हुआ था। इस मामले में सीबीआई ने जांच के बाद यादव सिंह समेत 11 लोग और तीन फर्मो को आरोपी बनाते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मामले की सुनवाई विशेष सीबीआई कोर्ट में चल रही है।
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