फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

ऋषिराज हत्याकांड : तीन आरोपी दोषी, कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
ऋषिराज हत्याकांड : तीन आरोपी दोषी, कारावास
विज्ञापन

बुलंदशहर । अगौता थाना क्षेत्र के गांव पवसरा में दिसंबर 2015 में हुए ऋषिराज हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-14 वीरेंद्र कुमार सिंह ने तीन आरोपियों को दोषी माना है। दोषियों को न्यायाधीश ने आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नवनीत कुमार शर्मा ने बताया कि वादी गांव पवसरा थाना अगौता निवासी सुरेंद्र सिंह ने थाना अगौता में 22 दिसंबर 2015 को हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के माध्यम से बताया था कि वह मुरादाबाद रहते हैं और उनका बेटा ऋषिराज हर्ष विहार दिल्ली में रहता था। आरोप है कि 21 दिसंबर 2015 को ऋषिराज व उनका भतीजा अनिल गन्ने की छिलाई के लिए गांव आए हुए थे। 22 दिसंबर 2015 की सुबह करीब साढ़े 11 बजे ऋषिराज, अनिल व संजय घर पर ही चारपाई पर सो रहे थे। तभी गांव निवासी एक पक्ष के कुछ लोग लाठी-डंडे व तमंचा लेकर घर में घुस आए और ऋषिराज पर जानलेवा हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ऋषिराज के शव को घसीटते हुए मंदिर के पास ले गए और ईंटों से सिर को कुचल दिया। पीड़ित के भतीजे अनिल व संजय ने जब बीच बचाव की कोशिश की तो आरोपियों ने उन पर फायर झोंक दिए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी संतोष, रामेंद्र व गौरव के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय ने सुनवाई के बाद तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें