गाजियाबाद। प्रदेश के 34 जनपदों मे अब 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन बेचे जा सकेंगे। इसके लिए आरटीओ से बाकायदा एनओसी लेनी होगी। एनओसी मिलने के बाद इन वाहनों को दूसरे जनपदों में बेचा जा सकेगा। इस निर्णय से वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिल गई है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के बाद से शहर में ऐसे वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। आदेश के मुताबिक अगर सड़क पर ऐसा कोई वाहन चलता हुआ मिला तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा।
अब शासन ने आदेश के बाद वाहन स्वामी प्रदेश के 34 जनपदों मेें आरटीओ से एनओसी लेकर अपने पुराने वाहन बेच सकेंगे। एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत सिंह ने बताया कि पुराने डीजल व पेट्रोल वाहनों को एनओसी लेकर शासन द्वारा चिह्नित जनपदों में चलाया या बेचा जा सकता है।
इन जनपदों के लिए मिलेगी एनओसी
शासन ने पुराने वाहनों की बिक्री के लिए इटावा, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, जौनपुर, कन्नौज, बलिया, सुल्तानपुर, गाजीपुर, मैनपुरी, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, श्रावस्ती, औरेया, सोनभद्र, फतेहपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, बदायूं, बलरामपुर, हरदोई, बहराइच, उरई, एटा, कांशीराम नगर, महोबा, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, अमेठी और बिजनौर जनपद को चिह्नित किया है।