गाजियाबाद। 3200 लिफ्टों का अब तक पंजीकरण नहीं हो सका है। विद्युत सुरक्षा विभाग की ओर से इनको नोटिस भेजा गया है। लिफ्टों का पंजीकरण नहीं कराने पर इनपर जुर्माना लगाया जाएगा। लिफ्टों के पंजीकरण के लिए सोसायटियों, मॉल अन्य भवनों को दोबारा नोटिस भेजा जा रहा है।
विद्युत सुरक्षा के सहायक निदेशक सौरभ सिंह ने बताया कि लिफ्ट का पंजीकरण कराने की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। हालांकि 30 अप्रैल तक 1800 लिफ्टों का पंजीकरण हो चुका है। जबकि करीब पांच हजार लिफ्ट का पंजीकरण होना है। वहीं, प्रशासन ने ढील देकर अतिरिक्त समय दिया है। उसके बाद भी अगर कोई पंजीकरण नहीं कराता है तो संबंधित जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने पिछले साल अक्तूबर में लिफ्ट एक्ट लागू कर पंजीकरण जरूरी कर दिया था। इसमें सभी सोसायटी, कॉमर्शियल भवन व अन्य इमारतों में लगी लिफ्ट का पंजीकरण कराने के लिए छह माह का समय दिया गया। जो 31 मार्च को पूरा हो गया है। इसके बाद भी जुर्माना न लगाते हुए लिफ्टों के पंजीकरण के लिए समय दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी अभी तक महज 1800 लिफ्ट का पंजीकरण हुआ है। जबकि यहां पांच हजार लिफ्ट होने का पंजीकरण होना था। निर्धारित समय पूरा होने के बाद प्रशासन ने जुर्माना लगाने की चेतावनी दी थी। 100 रुपये से 10000 रुपये तक जुर्माना लगाने के साथ लिफ्ट का संचालन बंद करने की कार्रवाई करने की तैयारी की थी, लेकिन अब धीरे-धीरे लिफ्ट का पंजीकरण होने की संख्या में इजाफा हो रहा है। उन्होंने बताया कि लोगों को कुछ राहत दी है। ताकि सभी अपना पंजीकरण करा लें, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कार्रवाई की जाएगी।