किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले को 4 साल 8 माह की सजा
गाजियाबाद। किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम ने मंगलवार को 4 साल 8 माह की सजा सुनाई है। अदालत ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी। कोर्ट ने उसे दुष्कर्म के मामले में दोषी नहीं माना है।
खोड़ा कालोनी में रहने वाले रवि कुमार गौतम वर्ष 2007 में एक किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया था। किशोरी के पिता ने आरोपी के खिलाफ बेटी को फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी रवि किशोरी के घर के पास ही किराए पर रहता था। कई दिन बाद इंदिरापुरम पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था। मामला न्यायालय में विचाराधीन था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि बीते सोमवार को न्यायाधीश सुनील कुमार की फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम ने रवि कुमार गौतम को नाबालिग को फुसलाकर ले जाने का दोषी करार दिया था। मंगलवार को उसकी सजा पर बहस हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने उसे चार साल 8 माह की सजा सुनाई है।