गाजियाबाद। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निर्मल चंद्र सेमवाल की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग सौतेली बहन से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा व पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता पूर्व एडीजीसी महेश यादव ने बताया कि सिहानी गेट क्षेत्र में किशोरी के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 2017 से उनकी पहली पत्नी का बेटा उनकी दूसरी पत्नी की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म कर रहा था। किसी को बताने पर उसने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। 28 अप्रैल 2019 को किशोरी ने आपबीती सुनाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में अभियोजन की तरफ से पांच गवाह पेश किए गए।