परमिट के बाद सार्वजनिक स्थान पर जाएगी स्कूल बस
गाजियाबाद। जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने कलक्ट्रेट सभागार में जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति निर्धारित कर निजी वाहन स्वामियों के साथ विचार विमर्श किया। परिहवन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि किसी भी स्कूल बस का स्वामी या ऑपरेटर सार्वजनिक स्थान पर विद्यार्थियों को नहीं ले जाएगा। उसे ले जाने के लिए शिक्षा संस्थान को बस या ठेका गाड़ी परमिट लेना पड़ेगा। कोई भी बस 10 वर्ष से पुरानी नहीं होगी। स्कूल बस पीले रंग की होगी, बस में सीसीटीवी कैमरे, फर्स्ट एड बॉक्स, आपातकालीन द्वार होगा। बस के पीछे स्कूल का नाम, प्रधानाचार्य का मोबाइल नंबर अंकित होगा। बस चालक वर्दी में होना चाहिए।