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साया को चार जुलाई तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देने का आदेश

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साया को चार जुलाई तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट न देने का आदेश
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साहिबाबाद। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जीडीए को साया गोल्ड एवेन्यू सोसायटी के बिल्डर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट चार जुलाई तक नहीं देने का आदेश दिया है। इंदिरापुरम स्थित शिप्रा सन सिटी स्थित सन टावर आरडब्ल्यूए की तरफ से दायर याचिका कीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है।
आरडब्ल्यूए के महासचिव लख्मीचंद ने बताया कि सन टावर को शिप्रा बिल्डर और जीडीए ने मिलकर बनाया था। वर्ष 2006 से लोग यहां पर रह रहे हैं। सोसायटी के सामने खाली जमीन पर पार्क बनाने का वादा किया गया था। साया होम्स ने वर्ष 2014-15 में खुदाई शुरू की। यहां पर तीन बेसमेंट समेत 37 मंजिला इमारत की स्कीम लांच की। सन टावर के लोगों का कहना है कि सोसायटी के बनने से उनके घरों में धूप और हवा नहीं आए। जिस पर 2015 में आरडब्ल्यूए हाईकोर्ट चली गई। हाईकोर्ट में याचिका स्वीकृत नहीं हुई तो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2017 में हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई। लख्मीचंद ने बताया कि उच्च न्यायालय ने 14 मई को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट न दिया जाए। अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी। इस दौरान सुगातो सेन, प्रशांत, योगेश, विक्रम, सीएम शर्मा आदि मौजूद रहे।
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साया होम्स के फाइनेंस डायरेक्टर मनोज जैन ने बताया कि न्यायालय ने जीडीए को अगली सुनवाई (चार जुलाई) तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देने का आदेश दिया है। हमने अब तक सर्टिफिकेट के लिए जीडीए में अप्लाई नहीं किया है। प्रोजेक्ट में अभी काम चल रहा है। जैसे ही हमारा काम पूरा होगा, हम अप्लाई करेंगे। कुछ लोग न्यायालय के आदेश को गलत तरीके से पेश कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं।
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