10 वर्ष पूर्व फर्जी पट्टों में ग्राम प्रधान पर रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश
बुलंदशहर। डिबाई क्षेत्र के गांव में ग्राम समाज की जमीन के फर्जी पट्टों के आवंटन में तत्कालीन प्रधान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि मामले में अभी जांच चल रही है, लेकिन डीएम ने आरोपी प्रधान के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर भूमाफिया या गुंडा एक्ट में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
डीएम ने डिबाई क्षेत्र के गांव गंग जसपुर में वन ब्लॉक की जमीन का चिन्ह्ीिकरण कर पौधारोपण करने के आदेश दिए थे। डीएम के आदेश पर डीएफओ ने मौके का निरीक्षण करते हुए डीएम को रिपोर्ट देकर जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए पुलिस फोर्स की मांग की है। डीएफओ ने बताया कि वर्ष 2007-08 में गांव में एसडीएम, लेखपाल व तत्कालीन ग्राम प्रधान की मदद से फर्जी पट्टे काट दिए थे। जिसके बाद अब एडीएम के आदेश पर पट्टों का आवंटन निरस्त कर दिया है, लेकिन अभी तक अपात्र लोगों ने जमीन को कब्जा मुक्त नहीं किया है। जिसके चलते पौधारोपण करना संभव नहीं है। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन प्रधान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने तथा शस्त्र लाइसेंस की निरस्ती के आदेश दिए हैं। इसके अलावा प्रधान पर भूमाफिया तथा आपराधिक प्रवृत्ति होने के चलते गुंडा एक्ट में कार्रवाई के आदेश दिए हैं। डीएम ने अफसरों को इस प्रकरण में जो भी संलिप्त है उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करने और 15 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को निर्देशित किया है।