गाजियाबाद। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तेंद्र पाल की अदालत ने शुक्रवार को किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 12 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ में उस पर 12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मामला लोनी बाॅर्डर थाना क्षेत्र का है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा व विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि लोनी बॉर्डर क्षेत्र की एक कॉलोनी की रहने वाली किशोरी का आठ अगस्त 2020 को शाहरूख ने अपहरण किया। इसके बाद उसे ऑटो से दिल्ली ले गया। वहां उसने उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने उसे 14 अगस्त को दिल्ली से बरामद कर शाहरूख को गिरफ्तार किया। मामले अभियोजन की तरफ से नौ गवाह पेश किए गए। पुख्ता साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने शाहरूख को सजा सुनाई।
दुष्कर्म के मामले में 14 साल का कारावास
गाजियाबाद। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने 14 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना ट्राॅनिका सिटी थाना क्षेत्र की है। अदालत ने 11 माह 17 दिन में फैसला सुनाया है।
विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि ट्राॅनिका सिटी क्षेत्र की रहने वाली किशोरी पांच जनवरी 2023 को ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में राजा ने उसका अपहरण कर दोस्त के घर ले जाकर दुष्कर्म किया। जब वह घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने ट्यूशन पढ़ाने वाली शिक्षिका से जानकारी की। पता चला कि वह ट्यूशन ही नहीं पहुंची। इसके बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। जांच में पुलिस ने किशोरी को अगले दिन ट्रानिका सिटी क्षेत्र से बरामद कर राजा को गिरफ्तार कर लिया। मामले में अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। संवाद