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गजेंद्र भाटी हत्याकांउ के शूटर की जमानत खारिज

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गजेंद्र भाटी हत्याकांड के शूटर की जमानत खारिज
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गाजियाबाद। दो अगस्त को खोड़ा में हुई भाजपा नेता गजेंद्र भाटी उर्फ गज्जी की हत्या में मामले में बृहस्पतिवार को एडीजे पांच की अदालत ने आरोपी शूटर नरेंद्र फौजी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप डबास और प्रमोद तंवर ने बताया कि अभियुक्त नरेंद्र फौजी की उसके अधिवक्ताओं ने जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिस पर बृहस्पतिवार को अदालत में बहस हुई। गैंगेस्टर एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जगदीश प्रसाद ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अभियुक्त नरेंद्र फौजी पर आरोप है कि उसने पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा के कहने पर अपने साथी राजू पहलवान के साथ मिलकर भाजपा नेता गज्जी पर गोलियां चलाई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। गौरतलब है कि 16 अक्तूबर को अमरपाल शर्मा ने अदालत में वकीलों की ड्रेस में आकर सरेंडर किया था। खोड़ा कालोनी में दो अगस्त को भाजपा नेता गजेंद्र भाटी उर्फ गज्जी की हत्या हुई थी। पुलिस इस केस में पहले ही राजू पहलवान और नरेंद्र फौजी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
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