गाजियाबाद। नगर निगम वित्तीय वर्ष 2024-25 का संपत्ति कर जमा कराने वालों को वर्तमान मांग पर 30 सितंबर तक दस प्रतिशत की छूट देगा। इसके बाद एक अक्तूबर से 30 नवंबर तक पांच फीसदी छूट का लाभ उठाया जा सकेगा। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा ने बताया कि 31 जुलाई तक 20 प्रतिशत छूट के साथ संपत्ति कर का भुगतान करने का मौका दिया गया था। संपत्ति करदाताओं ने बड़ी संख्या में इसका लाभ उठाया है, जो लोग कर का भुगतान नहीं कर सके हैं वह 30 सितंबर तक दस फीसदी छूट के साथ भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान करने पर एक प्रतिशत अतिरिक्त छूट का प्रावधान है।