सीबीआई जांच के बाद सामने आया कि गलत ढंग से अर्जित की गईं ये संपत्तियां गाजियाबाद, लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी और गोवा में अमित निगम व इनके परिवार के नाम पर हैं।
सीबीआई कोर्ट संख्या एक के विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तत्कालीन अतिरिक्त आयकर आयुक्त अमित निगम की सात करोड़ से अधिक की 14 संपत्तियों को कुर्क करने का अंतरिम आदेश दिया है। सीबीआई जांच के बाद सामने आया कि गलत ढंग से अर्जित की गईं ये संपत्तियां गाजियाबाद, लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी और गोवा में अमित निगम व इनके परिवार के नाम पर हैं।
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 22 सितंबर, 2022 को तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। आरोप था कि उप आयुक्त, संयुक्त आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त के रूप में पदस्थापन और कार्य के दौरान आरोपी ने सात करोड़ से अधिक की संपत्ति अर्जित की।
एक जनवरी, 2008 से 30 जून, 2018 की अवधि के दौरान नई दिल्ली, मुरादाबाद, लखनऊ और अन्य स्थानों पर आयकर कार्यालयों में लोकसेवक के रूप में काम करते हुए उन्होंने भ्रष्ट आचरण किया। उन्होंने अपने ज्ञात आय के स्रोत से अधिक करीब 7.52 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की। जांच के दौरान वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे पाए। सीबीआई का कहना है कि जांच अभी जारी है।