रेमो ने एक साल में 5 के 10 करोड़ लौटाने का वादा किया था, लेकिन एक पैसा नहीं लौटाया। पीड़ित का आरोप है कि 13 दिसंबर 2016 की रात रेमो ने उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकी भी दिलाई।
मामले की सुनवाई गाजियाबाद जिला अदालत में एसीजेएम अष्टम के यहां चल रही है। कोर्ट ने गत 23 सितंबर को रेमो डिसूजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
सिहानी गेट एसएचओ उमेश बहादुर सिंह का कहना है कि रेमो मुंबई में रहता है। लिहाजा उसे गिरफ्तार करने के लिए मुंबई जाने के लिए आईजी से अनुमति मांगी गई थी। अभी अनुमति नहीं मिल पाई है।
मामले की जांच कर रहे एसएसआई अशोक उपाध्याय ने बताया कि गत 4 नवंबर को रेमो डिसूजा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, जिस पर अदालत से पुलिस ने आरोपी की रिमांड मांगी है। विवेचक का कहना है कि पुलिस रेमो की अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध करेगी।