सड़क और पार्कों में कूड़ा डालकर गंदा करना अब लोगों को महंगा पड़ सकता है। एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल) ने ऐसे लोगों से 500 रुपये जुर्माना वसूलने के आदेश जारी किए हैं।
गोलपार्क निकट निवासी कल्याण समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस यूडी साल्वी की पीठ ने नगर निगम को ये आदेश जारी किए हैं। ऐसे में अब नगर निगम जहां-तहां कूड़ा फेंकने वालों से जुर्माना वसूलने की तैयारी कर रहा है।
राजेंद्र नगर की इस कल्याण समिति ने गोलपार्क के पास गंदगी और अतिक्रमण को लेकर यह याचिका दाखिल की थी। समिति ने फोटोग्राफ भी पेश किए थे।
नगर निगम ने एनजीटी में अपना पक्ष रखते हुए बताया कि अतिकम्रण हटा दिया गया है। जबकि गंदगी के लिए निगम ने बाहरी लोगों को जिम्मेदार बताया था।
एनजीटी ने संबंधित पार्क के पास डस्टबिन रखवाए जाने के आदेश के साथ-साथ ऐसे लोगों पर भी जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं जो जहां-तहां कूड़ा फेंक देते हैं।
एनजीटी ने कहा है कि कूड़ा डालने वाले लोगों के पकड़े जाने पर हर बार 500 रुपये जुर्माना वसूला जाए। एनजीटी के आदेश के बाद अब निगम ऐसे लोगों की निगरानी करेगा जो सड़कों, गलियों और पार्कों के किनारे चुपके से कूड़ा फेेंक कर चले जाते हैं।