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महाठग सुकेश का नया पैंतरा: जबरन वसूली मामले में 217 करोड़ देकर करना चाहता समझौता... कोर्ट से की यह अपील

Sat, 27 Dec 2025 06:50 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

सुकेश चंद्रशेखर ने 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में अदिति सिंह को 217 करोड़ रुपये के सेटलमेंट का ऑफर दिया है।
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सुकेश चंद्रशेखर - फोटो : X @ani_digital
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विस्तार
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जेल में बंद आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा के सामने एक अपील दी है, जिसमें उसने 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में शिकायतकर्ता अदिति सिंह को 217 करोड़ रुपये देने की पेशकश की है। यह अपील उसके वकील के जरिए दायर की गई है और इसमें साफ किया गया है कि यह पेशकश चंद्रशेखर के अधिकारों पर बिना किसी पूर्वाग्रह के की गई है और इसे अपराध की स्वीकारोक्ति नहीं माना जाएगा। 

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अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 3 जनवरी, 2026 की तारीख तय की है। याचिका में आवेदक को लोधी कॉलोनी के स्पेशल सेल द्वारा दर्ज एफआईआर से जुड़े मामले में समझौता करने की इजाजत मांगी गई है। आरोपी चंद्रशेखर ने कोर्ट से शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करने और यह रिकॉर्ड करने का आग्रह किया है कि समझौते का प्रस्ताव सही है और उसकी सहमति पर निर्भर है।

दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी करने का मामला दर्ज किया है। देश भर में उनके खिलाफ कई अलग-अलग जांचें चल रही हैं। पुलिस ने जबरन वसूली के मामले में चंद्रशेखर और उसके साथी ए पॉलोज को गिरफ्तार किया है। वे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी जांच की जा रही है। 
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पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) भी लगाया है। पुलिस के अनुसार, चंद्रशेखर, पॉलोज और अन्य आरोपियों ने कथित तौर पर अपराध की रकम को ठिकाने लगाने और छिपाने के लिए हवाला चैनलों और शेल कंपनियों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया। कोर्ट को अभी सेटलमेंट एप्लीकेशन पर आदेश देना बाकी है।

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