संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने चाणक्यपुरी इलाके में स्थित एक निजी क्लब में 2014 में एक जोड़े पर हमले के मामले में चार आरोपी को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि मामले के सभी महत्वपूर्ण गवाह अपने पहले के बयानों से मुकर गए और किसी ने भी आरोपियों की पहचान नहीं की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किरण गुप्ता ने कहा कि केवल एक आरोपी सनी शर्मा को मौके से पकड़ लेना पर्याप्त प्रमाण नहीं है कि वही दोषी है। अन्य तीन आरोपी कृष्ण, मनीष डेडा और नरेंद्र की पहचान किसी भी गवाह ने नहीं की और सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट में नहीं चलाई गई। कोर्ट ने सुबूतों के अभाव में चारों आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। शिकायतकर्ता पंकज अरोड़ा ने आरोप लगाया था कि दो और तीन मई, 2014 की रात आरोपियों ने क्लब में घुसकर बीयर की बोतल से उनके सिर पर वार किया और जब उनकी मंगेतर कनिका ने रोकने की कोशिश की तो उसे भी पीटा गया।
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