अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। तीस हजारी कोर्ट ने एक युवक की हत्या के मामले में चार आरोपी मोहम्मद वसीम, मोहम्मद शादाब, मोहम्मद आतिफ मलिक और सलीमुद्दीन को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने चारों को दरियागंज इलाके में शहनवाज की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि सजा का उद्देश्य न्याय और पीड़ित पक्ष के अधिकारों का संतुलन बनाए रखना है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विरेंद्र कुमार खरता ने चारों आरोपी की साजिश को संगीन अपराध माना। अदालत ने सभी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सभी आरोपी और उनके अधिवक्ताओं ने सजा में नरमी बरतने की मांग की। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अपराध की प्रकृति गंभीर है और कठोर सजा दी जानी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए) को मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजा देने का आदेश दिया।