महिला को ईंट मारने व घूस मांगने के आरोपी दिल्ली पुलिस के पूर्व ट्रैफिक हवलदार को विशेष अदालत ने शनिवार को जमानत प्रदान कर दी। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे रिश्वत मांगने का मामला नजर आए।
महिला का आरोप था कि रेड लाइट जंप करने पर ट्रैफिक हवलदार सतीश चंद ने उससे रिश्वत मांगी और रिश्वत न देने पर उसे ईंट मारी। इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने सतीश चंद को बर्खास्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
तीस हजारी स्थित विशेष न्यायाधीश नरोत्तम कौशल ने आरोपी सतीश चंद को 10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने कहा कि आरोपी द्वारा घूस मांगने के आरोपों को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है।
अदालत ने कहा इस घटना के दो वीडियो व ऑडियो सामने आए हैं लेकिन किसी में भी घूस मांगने की बात साफ नहीं है। ऐसे हालात में हवलदार को हिरासत में नहीं रखा जा सकता।