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Delhi: भारतपे के पूर्व एमडी और उनकी पत्नी को मिली अमेरिका जाने की अनुमति, पहले पूरी करनी होगी ये शर्त

Fri, 24 May 2024 09:08 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी को अमेरिका की यात्रा के लिए अनुमति दे दी। लेकिन उससे पहले उन्हें 80 करोड़ की गांरटी जमा करने का निर्देश दिया गया है।
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दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उच्च न्यायालय ने भारतपे के सह-संस्थापक अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा से पहले 80 करोड़ की गांरटी जमा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने हालही में उन्हें अमेरीका जाने की इजाजत प्रदान की थी।

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उन्हें संपत्ति के रूप में सुरक्षा राशि जमा करनी होगी और यह सुनिश्चित करने के लिए अपना अमीरात कार्ड जमा करना होगा कि वे संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की यात्रा न करें, क्योंकि उनके पास गोल्डन वीजा है।

अदालत ने दंपति को उनकी यात्रा शर्तों के बारे में आर्थिक अपराध शाखा से परामर्श करने के बाद अपने बच्चों के ग्रीष्मकालीन स्कूल के लिए अमेरिका में अलग से यात्रा करने की अनुमति दी है।
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अदालत के निर्देशानुसार उन्हें होटल आवास, यात्रा योजना और फोन नंबर सहित अपने प्रवास का विवरण अदालत और जांच एजेंसियों के साथ साझा करना होगा।

अश्नीर ग्रोवर 26 मई को अमेरिका के लिए रवाना होंगे और 14 जून को भारत लौटेंगे, जबकि माधुरी जैन ग्रोवर 15 जून को अमेरिका की यात्रा करेंगी और 1 जुलाई को भारत लौटेंगी।

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