दीपावली पर पटाखा बिक्री के लिए शहर के रामलीला ग्राउंड में दुकान लगाने की अनुमति के साथ ही आवेदक को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा शहर और देहात क्षेत्रों में सिर्फ 50 लाइसेंस दिए जाने हैं, जिसकी आवेदन प्रक्रिया जारी है।
उपजिलाधिकारी सदर सुभाष यादव ने बताया कि दीपावली पर पटाखा बिक्री करने के लिए दुकानदार को पहले लाइसेंस लेना होता है, जो सीमित अवधि के लिए जारी किया जाएगा।
पटाखा बिक्री के संबंधित संस्थान का भी उल्लेख रहेगा। इसके अलावा किसी दूसरे स्थान पर बिक्री की अनुमति नहीं होगी। ग्रेटर नोएडा शहर में पटाखों की दुकान लगाने के लिए अभी तक करीब 150 लोगों ने लाइसेंस का आवेदन किया है। इनके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में घनी आबादी में पटाखों के भंडारण और बिक्री की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई दुकानदार लाइसेंस के अलावा दूसरे स्थान पर पटाखे बेचता या भंडारण करता पाया जाता है उसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्ट्रेट ऑफिस या संबंधित एसडीएम के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।