क्रिसमस और नए साल पर किसी भी तरह का कोई पटाखा नहीं चलाया जा सकेगा। इसके लिए डीएम के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने सभी थाना प्रभारियों को पत्र लिखकर पटाखे चलाने और बेचने दोनों पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि जो कोई भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करेगा, सीधे उसे हवालात में पहुंचाया जाएगा।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एनसीआर में केवल ग्रीन पटाखे ही चलाएं। उसके लिए भी अदालत ने समय निर्धारित कर रखा है। सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार मिश्र की ओर से पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन को भी पत्र लिखा गया था कि क्या ग्रीन पटाखे के लिए गौतमबुद्ध नगर में कोई अनुमति दी है या बनाने अथवा भंडारण करने आदि की कोई व्यवस्था है।
वहां से भी इस संबंध में अभी कोई जवाब नहीं मिला है। इसलिए सभी थाना प्रभारियों को पत्र भेजकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सभी सेक्टरों के आरडब्ल्यूए व सामाजिक संगठनों से भी बात की जा रही है कि अगर उनके आसपास कोई पटाखे का भंडारण करता हुआ पाया जाए या पटाखे चलाता मिले तो उसकी जानकारी पुलिस-प्रशासन को दी जाए, जिससे ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सके।