अदालत ने कहा कि, 'मौजूदा साक्ष्य आशुतोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पर्याप्त हैं। लिहाजा बेगमपुर थाना प्रभारी आशुतोष के खिलाफ आईपीसी की धारा 292 और 293 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर मामले की उचित जांच करें।'
यह याचिका योगेंद्र नामक शख्य ने दायर की है, जिसमें कहा गया है कि 2016 में एक ब्लॉग में आशुतोष ने दुष्कर्म के आरोपी आप नेता के बचाव में एक सीडी का हवाला देते हुए जवाहर लाल नेहरू और महात्मा गांधी के महिलाओं के साथ संबंध की बात लिखी थी। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ भी अभद्र शब्द प्रयोग किए थे।