फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

स्टांप ड्यूटी घोटाला : आज दर्ज हो सकती हैं 31 पर एफआईआर, पुलिस को कोर्ट के आदेश का इंतजार

Tue, 04 Dec 2018 06:03 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
विज्ञापन
गुरुग्राम की मानेसर तहसील में सामने आए 5 करोड़ रुपये के स्टांप घोटाले में सोमवार देर शाम तक मानेसर थाना पुलिस को कोर्ट के आदेश प्राप्त नहीं हुए थे, जिसके चलते मामला दर्ज नहीं हो सका।
विज्ञापन


मंगलवार को यह आदेश प्राप्त होने की संभावना है, जिसके बाद इस पर मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस उपायुक्त मानेसर राजेश ने बताया कि अदालत के आदेशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मानेसर निवासी रमेश यादव ने 20 जुलाई 2017 में अदालत में याचिका दायर की थी कि बिल्डर को बेची गई जमीन पर 2 फीसदी स्टांप ड्यूटी कम ली गई। इस पर उन्होंने आरटीआई दायर कर संबंधित विभाग से जवाब मांगा। 
विज्ञापन


अपने स्तर पर जांच के दौरान उन्हें पता लगा कि 2009 से वर्ष 2013 के बीच मानेसर तहसील में तैनात तहसीलदार ने 53 लोगों की जमीन को नगर निगम क्षेत्र से बाहर दिखाया है जिस कारण उनसे 2 फीसदी स्टांप ड्यूटी कम वसूली है। 
विज्ञापन

इसमें 34 रजिस्ट्री 14 बिल्डरों के नाम पर हैं। मानेसर तहसील के अधिकारियों व कर्मचारियों ने मिलीभगत कर सरकारी राजस्व का करीब 5 करोड़ रुपये का घोटाला किया। 

20 जुलाई 2017 को उन्होंने अदालत में याचिका दायर की जिस पर अदालत ने 14 बिल्डरों, 7 तहसीलदार सहित 31 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश 1 दिसंबर को दिए। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि सोमवार शाम तक कोर्ट के आदेश प्राप्त नहीं हुए।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें