इंद्रलोक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी कैब चालक शिव कुमार यादव के खिलाफ घटना के 19 दिनों में ही बुधवार को चार्जशीट पेश कर दी। पुलिस ने कैब चालक के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण, चोट पहुंचाना व जान से मारने की धमकी देने का केस चलाने का आग्रह किया है।
तीस हजारी कोर्ट में पुलिस ने बुधवार को चार्जशीट पेश कर दी। इसमें 44 गवाहों की सूची दी गई है। इनमें उबर कैब के अधिकारी शामिल हैं। अदालत ने पुलिस को अगली तारीख पर ई-चालान पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पूछा कि कैब की फोरेंसिक जांच करवाई गई है या नहीं तथा कैब का जीपीएस ट्रैक रिकॉर्ड दाखिल किया है या नहीं। इसके अलावा कोर्ट ने पूछा कि आरोपी और पीड़िता कितने समय तक साथ थे।
पुलिस ने बताया कि दोनों करीब सवा दो घंटे साथ थे। अदालत ने चार्जशीट की कॉपी बचाव पक्ष को उपलब्ध करवा दी तथा दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए दो जनवरी 2015 की तारीख तय की है। आरोपी शिव कुमार यादव को न्यायिक हिरासत पूरी होने पर कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के वकील विनीत मल्होत्रा आरोपी की पैरवी के लिए पेश हुए।
उस दौरान यादव की पत्नी भी एक वकील साथ लेकर आई। अदालत ने आरोपी से पूछा कि कौन सा वकील चाहिए तो उसने पहले कहा कि वह सरकारी वकील रखना चाहेगा, लेकिन जब पता चला कि उसकी पत्नी दूसरा वकील लेकर आई है तो उसने निजी वकील रखने की इच्छा जाहिर की। पुलिस ने छह दिसंबर 2014 को मुकदमा दर्ज किया था।