पलवल। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यौन उत्पीड़न से संबंधित महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त डाॅ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का जिला में सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि संस्थानों में आईसीसी (आंतरिक शिकायत समिति) का गठन अनिवार्य है और इसे न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।सुप्रीम कोर्ट ने सभी 10 या अधिक कर्मचारियों वाले निजी और सार्वजनिक संगठनों में आईसीसी का गठन अनिवार्य करने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर अनुपालन सर्वेक्षण कराने का आदेश भी दिया है। नियोक्ताओं को सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करना, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, आईसीसी का प्रशिक्षण और शिकायतकर्ता की सुरक्षा एवं गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक है।