मतदात पहचान पत्र सहित 12 दस्तावेजों की निर्वाचन आयोग ने जारी की सूची
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। मतदाता पहचान पत्र न होने पर भी लोग वोट दे सकते हैं। जिला प्रशासन की ओर से आधार कार्ड और पैन कार्ड सहित अन्य 12 दस्तावेजों की सूची जारी की गई है। इन दस्तावेजों के माध्यम से लोग केंद्र पर जाकर मतदान कर सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि पहचान पत्र न होने पर भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मतदाता पहचान पत्र पर व्यक्ति की फोटो और पते की जानकारी ठीक होनी चाहिए। पहचान पत्र में यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो मतदाता अन्य फोटोयुक्त दस्तावेज अपने साथ जरूर रखें। जिला उपायुक्त ने बताया कि सभी मतदाता दस्तावेज से साथ केंद्र पर पहुंचे और लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। आम चुनाव में जिले के सभी व्यक्तियों की भागीदारी अहम है।
12 वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची
चुनाव आयोग की ओर से जारी लिस्ट के अनुसार आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज को दिखाकर मतदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंपनियों के कर्मचारियों के फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों एवं विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र और दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड (यूडीआईडी) कार्ड से भी मतदान कर सकेंगे।