दोनों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, 23 नवंबर 2021 को किया था गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। नशे के इंजेक्शन की तस्करी करने वाले दो तस्करों को न्यायालय ने 15-15 वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों दोषियों पर एक -एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव के उप निरीक्षक जलालुद्दीन को 23 नवंबर 2021 को मुखबिर से सूचना मिली कि तिरखा कॉलोनी और आजाद नगर कॉलाेनी निवासी प्रेमपाल और विजय नशीले इंजेक्शन की तस्करी करते हैं। सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने फतेहपुर बिल्लौच की ओर पेट्रोल पंप के पास नाकाबंदी की। कुछ देर बाद दोनों बाइक से आते नजर आए। पुलिस ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो वह भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 120 इंजेक्शन बरामद हुए। यह सभी नशे के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की कोर्ट ने दोनों को 15-15 साल की सजा सुनाई और एक- एक लाख जुर्माना लगाया।