अदालत ने 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
खेड़ीपुल थाने में 22 सितंबर 2021 को दर्ज हुई थी एफआईआर
कार में 58 किलो से अधिक गांजे के साथ पकड़े गए थे सुनील व मनीष
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। अवैध नशीले पदार्थ गांजे के साथ पकड़े गए दो दोषियों सुनील व मनीष को जिला अदालत ने 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों दोषियों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोनों को 2-2 साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
खेड़ीपुल थाने में ये एफआईआर 22 सितंबर 2021 को एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में अपराध शाखा सेक्टर-85 के एसआई सुरेंद्र सिंह की शिकायत पर दर्ज हुई थी। एसआई के अनुसार वे 22 सितंबर 2021 को सेक्टर-17 पुल पर टीम के साथ मौजूद थे। मुखबिर से सूचना मिली कि सुनील व मनीष नामक दो लोग आंध्रप्रदेश से गांजा लाकर दिल्ली में सप्लाई करते हैं और कुछ देर में कार से दिल्ली की ओर जाने वाले हैं। एसआई ने बुढैना के पास नाका लगाया तो कुछ देर बाद एक कार नाके से ठीक पहले आकर रुकी और चालक कार को वापस मोड़ने लगा।
पुलिस टीम ने शक के आधार पर कार को रुकवाकर पूछताछ की। कार सवार दो लोगों की पहचान भारत कॉलोनी के सुनील कुमार उर्फ अन्ना और सेक्टर-91 के मनीष कुमार के तौर पर हुई। सुनील यूपी कानपुर का और मनीष बिहार पटना का मूल निवासी पता चला। दोनों को नोटिस देकर तलाशी के लिए कहा गया और ड्यूटी मजिस्ट्रेट बुलाकर कार की तलाशी ली गई। कार में दो कट्टों में अवैध नशीला पदार्थ गांजा मिला जिसका कुल वजन 58.326 किलोग्राम पाया गया। इसके बारे में कोई वैध दस्तावेज आरोपी पेश नहीं कर सके। दोनों को गिरफ्तार कर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चालान तैयार कर अदालत में पेश किया जिसमें 16 गवाह बनाए गए। ट्रायल के दौरान सामने आए सबूतों व गवाहों के आधार पर दोनों को दोषी करार देते हुए जिला अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया है।